अमित दुबे की रिपोर्ट ;-
रतनपुर | पुलिस अधीक्षक बिलासपुर के द्वारा दिये गये इण्ड-टू-इण्ड इन्वेशटिगेशन करने के निर्देश में की गई कार्यवाही। इसी मामले में अन्य आरोपियों को ओडिशा से किया था गिरफ्तार।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक जिला बिलासपुर रजनेश सिंह (भा.पु.से.) के द्वारा जिले में नशे के व्यापारियों पर अंकुश लगाने, नशे के विरूद्ध लोगों को जागरूक करने लगातार चेतना अभियान चलाया जा रहा है।
तथा पुलिस अधीक्षक बिलासपुर के द्वारा दिये गये नशे के विरूद्ध दर्ज मामले में इण्ड-टू-इण्ड इन्वेशटिगेशन करने के निर्देश दिया गया है जिसके परिपालन में थाना रतनपुर के अप.क्र. 585/2024 धारा 20(बी) नारकोटिक एक्ट में अभियुक्त राजेश शर्मा निवासी धीरजपुरा थाना मेहाड़ा जिला नीमकाथाना राजस्थान को गांजा परिवहन करते पाये जाने पर |
दिनांक 13.09.2024 को 101.300 किलोग्राम गांजा एवं मारूती सुजुकी स्वीप्ट डिजायर क्रमांक HR 51AM 8554 को जप्त कर विशेष न्यायाधीश नारकोटिक्स बिलासपुर छ.ग. एवं निलाचन बेहरा व विकम पात्रो निवासी बिरीकोट थाना अढभा जिला गजपति ओडिशा को दिनाक 26.09.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है|
प्रकरण के गिरफ्तार आरोपी राजेश शर्मा के कथन के अनुसार घटना समय कार में मनोज कुमार सैनी का साथ में रहना बताये जाने से उक्त फरार आरोपी को खेतड़ी राजस्थान से थाना रतनपुर की टीम रवाना हुई थी।
जहाँ से फरार आरोपी मनोज कुमार सैनी को गिरफ्तार कर थाना रतनपुर लाकर उक्त आरोपी के विरूद्ध नारकोटिक एक्ट के तहत अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया|
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी रतनपुर नरेश कुमार चौहान, उनि. मेलाराम कठौतिया, प्र.आर. आर. विजेन्द्र रात्रे, नरेश पोर्ते का विशेष योगदान रहा।गिरफ्तार आरोपी 1.मनोज कुमार सैनी पिता फूलचंद सैनी उम्र 20 वर्ष निवासी मोड़ी थाना मेहाड़ा जिला निमकाथाना (राजस्थान)।



