महिला सशक्तिकरण को मिलेगा बढ़ावा
नवा रायपुर, 6 मई 2026 | बुलंद टाइम्स
छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं के हित में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए संपत्ति पंजीयन शुल्क में भारी राहत देने की घोषणा की है। वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार अब महिलाओं के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्री कराने पर पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।
यह अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित की गई है। सरकार ने पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 78 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया है।
अधिसूचना में उल्लेख किया गया है कि महिलाओं के पक्ष में निष्पादित संपत्ति अंतरण संबंधी दस्तावेजों पर प्रभावी पंजीयन शुल्क में 50% की कमी की जाएगी। इससे अब महिलाओं के नाम पर जमीन, मकान और अन्य संपत्तियों की रजिस्ट्री कराना पहले की तुलना में काफी सस्ता हो जाएगा।
सरकार के इस फैसले को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इस निर्णय से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ेगी और परिवारों में महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलेगा।
रियल एस्टेट और पंजीयन क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि इस फैसले से प्रदेश में संपत्ति रजिस्ट्री की संख्या में भी वृद्धि हो सकती है। साथ ही महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और स्वामित्व अधिकार मजबूत करने में मदद मिलेगी।
यह नई व्यवस्था अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से ही प्रभावशील मानी जाएगी।



