*- 27 अप्रैल से 11 मई तक संचालित अभियान के तहत फल दुकानों, मिठाई दुकानों, बेकरी, आइसक्रीम एवं कोल्ड्रिंक्स विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का किया गया सघन निरीक्षण*
*- प्रेमनगर ब्लॉक के देव होटल से 8 किलोग्राम फफूंद युक्त मिठाई नष्ट कराई गई, पुनरावृत्ति पर कानूनी कार्यवाही की चेतावनी*
*संवाददाता- लाल बहादुर यादव कि रिपोर्ट*
सूरजपुर छत्तीसगढ़।।
*सूरजपुर दिनांक 11 मई 2026/* राज्य शासन की मंशा के अनुरूप जिलेवासियों को शुद्ध, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने तथा खाद्य सुरक्षा मानकों के कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ‘सही दवा-शुद्ध आहार-यही छत्तीसगढ़ का आधार‘ अभियान के अंतर्गत सूरजपुर जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा दिनांक 27 अप्रैल से 11 मई तक 15 दिवसीय सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया, जो आज विधिवत सम्पन्न हुआ। अभियान के दौरान जिले के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का सूक्ष्मता से निरीक्षण कर संचालकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए तथा अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही भी सुनिश्चित की गई।
अभियान की अवधि में जिले के समस्त विकासखंडों में संचालित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों को निरीक्षण के दायरे में लेते हुए चरणबद्ध ढंग से कार्यवाही की गई। अभियान के समापन चरण में दिनांक 09 मई को सूरजपुर जिले की विभिन्न फल दुकानों का निरीक्षण किया गया तथा संचालकों को साफ-सफाई, गुणवत्ता एवं खाद्य सुरक्षा मानकों के कड़ाई से पालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। तदुपरांत दिनांक 10 मई को सूरजपुर जिले के प्रेमनगर एवं रामानुजनगर विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत संचालित मिठाई दुकानों, बेकरी प्रतिष्ठानों तथा आइसक्रीम एवं कोल्ड्रिंक्स विक्रेताओं के परिसरों का सघन निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा समस्त प्रतिष्ठान संचालकों को परिसर में स्वच्छता बनाए रखने, समाप्ति तिथि (एक्सपायरी डेट) निकल चुके खाद्य पदार्थों का किसी भी स्थिति में विक्रय न करने, खाद्य पदार्थों को निर्धारित उचित तापमान पर सुरक्षित ढंग से रखने, फूड एवं नॉन-फूड उत्पादों को पृथक-पृथक रखने तथा खाद्य पंजीयन (फूड लाइसेंस) को परिसर में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने सहित खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अन्य प्रावधानों के पालन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए।
निरीक्षण के क्रम में प्रेमनगर विकासखंड अंतर्गत संचालित मिठाई दुकान ‘देव होटल‘ से अधिकारियों को मौके पर ही 8 किलोग्राम फफूंद युक्त (खराब) मिठाई बरामद हुई, जिसे तत्काल मौके पर ही विधिवत नष्ट कराया गया। दुकान संचालक को कड़ी चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया गया कि यदि भविष्य में पुनः इस प्रकार की अनियमितता अथवा फफूंद युक्त/खराब खाद्य पदार्थ विक्रय हेतु रखे पाए गए, तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कठोर कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा विभाग की अभिहित अधिकारी, पुष्पा राज चौहान ने जिले के समस्त खाद्य प्रतिष्ठान संचालकों से अपील की है कि वे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के समस्त प्रावधानों का अक्षरशः पालन करें, निर्धारित मानकों के अनुरूप ही खाद्य पदार्थों का विक्रय करें तथा उपभोक्ताओं को शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य उपलब्ध कराने में सहभागी बनें। साथ ही आमजन से भी आग्रह किया गया है कि किसी भी प्रतिष्ठान में अशुद्ध, मिलावटी अथवा समाप्ति तिथि बीत चुके खाद्य पदार्थों के विक्रय की जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल खाद्य सुरक्षा विभाग को सूचित करें, ताकि दोषियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। विभाग द्वारा भविष्य में भी इस प्रकार के निरीक्षण अभियान सतत रूप से जारी रखे जाएंगे, ताकि जिलेवासियों को सदैव शुद्ध, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सकें।




