जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में गौवंश तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छह चक्का ट्रक से 38 गौवंश बरामद किए हैं। मामले में झारखंड निवासी 29 वर्षीय मोजामिल अंसारी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। कार्रवाई के दौरान ट्रक से कूदकर गंभीर रूप से घायल हुए गौतम कुमार भगत उर्फ चरकू की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मृतक की मौत के संबंध में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, 28 अक्टूबर 2026 को कंट्रोल रूम में सूचना मिली थी कि झारखंड पासिंग ट्रक क्रमांक JH-02-L-0355 में गौवंश को क्रूरतापूर्वक भरकर तस्करी के लिए ले जाया जा रहा है। सूचना पर डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार पाटनवार के मार्गदर्शन तथा एसडीओपी निमितेश सिंह के पर्यवेक्षण में कार्रवाई की गई।
थाना लोदाम, सिटी कोतवाली जशपुर और थाना दुलदुला की संयुक्त टीम ने ग्राम खटंगा और काईकछार के पास घेराबंदी की। पुलिस को देखकर ट्रक सवार भागने लगे। इस दौरान पुलिस ने मोजामिल अंसारी को पकड़ लिया, जबकि अन्य आरोपी फरार हो गए।
तस्करी के लिए ट्रक में ठूंसकर भरे गए थे गौवंश
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में खुलासा हुआ कि गौवंश को ग्राम मोरगा, जिला कोरबा से लोड कर झारखंड के सिसई की ओर ले जाया जा रहा था। आरोपियों के कथन के अनुसार, पशुओं को वध के उद्देश्य से ले जाने की बात सामने आई है। गौवंश को रस्सियों से बांधकर ट्रक में ठूंस-ठूंसकर भरा गया था और उनके लिए दाना-पानी की व्यवस्था भी नहीं थी।
पुलिस के अनुसार, ट्रक के आगे एक कार में सवार कुछ लोग रेकी कर रहे थे और रास्ते में पुलिस की गतिविधियों की सूचना ट्रक सवारों को दे रहे थे। इसी दौरान गौतम कुमार भगत उर्फ चरकू ट्रक से कूद गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
38 गौवंश और ट्रक जब्त, अन्य आरोपियों की तलाश जारी
पुलिस ने कार्रवाई के दौरान कुल 38 गौवंश और तस्करी में प्रयुक्त ट्रक को जब्त किया है। पुलिस के अनुसार, वाहन के वैध दस्तावेज मौके पर नहीं मिले। वाहन के स्वामित्व और तस्करी में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है।
मामले में छत्तीसगढ़ कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 4, 6 एवं 10 तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(1)(क) एवं 11(1)(घ) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। मृतक की मौत से जुड़े घटनाक्रम की अलग से जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
जशपुर पुलिस का कहना है कि गौवंश तस्करी में शामिल सभी संदिग्धों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पूरे तस्करी नेटवर्क, वाहन के स्वामित्व और आर्थिक लेन-देन की भी जांच की जा रही है।




