दुर्ग।कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अभिजीत सिंह ने सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाते हुए “नो हेलमेट, नो पेट्रोल” नीति लागू कर दी है। आदेश के अनुसार अब जिले के किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल या अन्य ईंधन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
क्या कहा आदेश में?
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी इस आदेश में कहा गया है कि—
- पेट्रोल पंप संचालक बिना सुरक्षात्मक उपाय (हेलमेट) धारण किए दोपहिया चालकों को पेट्रोल नहीं देंगे।
- मेडिकल इमरजेंसी और धार्मिक पगड़ी पहनने वाले व्यक्तियों को मिलेगी छूट।
- सभी पेट्रोल पंप संचालकों को अपने परिसर में स्पष्ट रूप से “नो हेलमेट, नो पेट्रोल” का बोर्ड/पोस्टर लगाना अनिवार्य।
- आदेश का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों पर भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जनहित में लिया गया फैसला
कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कहा कि यह आदेश नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। सड़क हादसों में लगातार वृद्धि और हेलमेट का पालन न करने की वजह से यह कदम आवश्यक हो गया था।
तुरंत लागू
यह आदेश आज से जिले में प्रभावी होगा और यातायात विभाग के सहयोग से इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा।



