गुरमीत सिंह मेहरा की रिपोर्ट :-
भिलाई। आवेदक प्रहलाद सिंह सिकरवार द्वारा एक लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया कि अनिता सिंह, इनके पति नरेन्द्र सिंह एवं इनके साथी गिरीश यादव और भूपेश कुमार सोनवानी के द्वारा इनके बेटा नवीन सिंह को मंत्रालय रायुपर में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर 4,25,000 रूप्ये तथा आवेदक के बेटे के परिचित बुद्धेश्वर को मंत्रालय में प्यून के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर 1,70000 रूप्ये अलग अलग किस्तों एवं फोन के माध्यम से कुल 5,95,000 रूप्ये प्राप्त किया है। नौकरी नही लगाने व रकम वापस मांग करने पर अनिता ने भुपेश कुमार सोनवानी का युनियन बैक आफ इंडिया का चैक नवीन को 4,25,000 रूप्ये तथा बुद्धेश्वर को 1,50,000 रूप्ये का दिया, जिसे लगाने पर बाउंस हो गया। इसके संबंध में आरोपीगणों को बताने पर रकम आज कल देना कहते हुये घुमाते रहे। इस तरह आरोपीगणों द्वारा रकम लेकर नौकरी नहीं लगाया ना ही रकम को वापस कर आवेदकों के साथ धोखाधडी करना कि आरोपीगणों के विरूध्द प्रथम दृष्टया पर से अपराध धारा का घटित करना पाये जाने से आरोपियों के विरूध्द अपराध क्रमांक 138/2023 धारा 420,34 भादवि का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की कायमी के बाद से आरोपीगण अपने गिरफ्तारी के भय से लुका छिपी कर रहे थे कि विवेचना क्रम में प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये श्रीमान पुलिस अधीक्षक दुर्ग जितेन्द्र शुक्ला एवं वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर, पुलिस अधीक्षक महोदय दुर्ग के निर्देशन में अति.पुलिस अधीक्षक (शहर) सुखनंदन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई सत्यप्रकाश् तिवारी एवं थाना प्रभारी नेवई आनंद शुक्ला के नेतृत्व में आरोपियों को पकडने हेतु टीम गठित किया। दौरान पतासाजी के क्रम में मुखबिर से सूचना मिली की आरोपी गिरीश कुमार यादव पिता स्वः प्योर लाल यादव उम्र 41 साल पता अवंती विहार विजय नगर गली नं. 03 रायपुर थाना खमारडीह रायपुर रायपुर के रावण भाठा में नाम बदल कर छुपा हुआ है कि सूचना पर टीम के मौके पर जाकर आरोपी गिरीश का पता लताश करने पर रावण भाठा मे मिला कि आरोपी को गिरीश कुमार यादव को हिरासत में लिया जाकर पूछताछ कर मेमोरेण्डम कथन लिया गया, जो अपने साथी अनिता सिंह, नरेन्द्र सिंह, भूपेष सोनवानी के साथ मिलकर मंत्रालय में सरकारी एवं प्यून के पद में नौकरी लगाने के नाम अलग अलग किस्त में प्रार्थी एवं बुध्देश्वर से अलग अलग किष्तों में कुल 5,95,000 रूपये प्राप्त कर धोखाधडी करना स्वीकार करने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया हैं। प्रकरण के अन्य आरोपी अनिता सिंह, नरेन्द्र सिंह, भूपेष सोनवानी फरार हैं। पता तलाश की जा रही हैं विवेचना जारी हैं।
उक्त कार्यवाही मे निरीक्षण आनंद शुक्ला (थाना प्रभारी) सउनि रामचंद कंवर, प्रआर.क्र 1221 सूरज पाण्डेय, आर. विकाश् शर्मा ,संतोष कोमा का विशेष योगदान रहा है।
अपराध क्रमांक 138 /2023 धारा 420,34 भादवि
नाम गिरफ्तार आरोपी – गिरीश कुमार यादव पिता स्वः प्योर लाल यादव उम्र 41 साल पता अवंती विहार विजय नगर गली नं. 03 रायपुर थाना खमारडीह रायपुर



