मनेंद्रगढ़। थाना मनेंद्रगढ़ क्षेत्र में दिनांक 05.09.2025 को करण राठौर की हत्या के प्रकरण में माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायालय मनेंद्रगढ़ द्वारा दिनांक 28.10.2026 को महत्वपूर्ण निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के 07 आरोपियों को दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास सहित अन्य दंड से दंडित किया गया है।
प्रकरण के अनुसार दिनांक 05.09.2025 को रात्रि लगभग 10:00 बजे से 10:30 बजे के मध्य मनेंद्रगढ़ स्थित बताशा लाइन, हनुमान मंदिर के सामने गली में आरोपियों द्वारा विधि विरुद्ध जमाव बनाकर घातक हथियारों से बल एवं हिंसा का प्रयोग किया गया तथा करण राठौर पर चाकू से प्राणघातक हमला किया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।
प्रकरण में पुलिस द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालयीन विचारण के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर माननीय न्यायालय ने रितिक मिश्रा, सचिन जैन, राशिद खान, अमन केंवट उर्फ बुटई, भावेश पाटिल, रौनिल मिश्रा उर्फ कुक्कू एवं मो. अकरम उर्फ अक्कू को बीएनएस की धारा 191(3) एवं 103(1)/191 के अपराध में दोषसिद्ध पाया।
माननीय न्यायालय द्वारा उक्त सातों दोषसिद्ध आरोपियों को बीएनएस की धारा 191(3) के तहत 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹500-₹500 के अर्थदंड तथा बीएनएस की धारा 103(1)/191 के तहत आजीवन कारावास एवं ₹1,000-₹1,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। न्यायालय द्वारा दोनों सजाएं साथ-साथ चलाए जाने का आदेश दिया गया है। अर्थदंड की अदायगी नहीं किए जाने पर आदेशानुसार अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जाएगा।
प्रकरण में आरोपी प्रभात सोंधिया उर्फ रवि के विरुद्ध बीएनएस की धारा 249 के आरोप के संबंध में माननीय न्यायालय ने अभियोजन द्वारा आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया। फलस्वरूप न्यायालय द्वारा उसे संदेह का लाभ देते हुए उक्त आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया है।
माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध आरोपियों पर कुल ₹10,500 का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। अर्थदंड की राशि जमा होने पर उसमें से ₹10,000 मृतक करण राठौर के माता अथवा पिता को प्रतिकर स्वरूप प्रदान करने तथा शेष ₹500 शासन के पक्ष में जमा करने का आदेश दिया गया है।
यह निर्णय गंभीर आपराधिक प्रकरणों में प्रभावी विवेचना, साक्ष्यों के विधिसम्मत संकलन एवं न्यायालय के समक्ष अभियोजन की कार्यवाही के महत्व को रेखांकित करता है।
जिला पुलिस मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (MCB)
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