मध्यप्रदेश | मध्यप्रदेश केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyoiraditya Scindia) के करीबी और मध्यप्रदेश सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत (Minister Govind Singh Rajput) को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से फिलहाल बड़ी राहत मिली है। पूरा मामला मानसिंह राजपूत नाम के एक व्यक्ति की गुमशुदगी से जुड़ा हुआ है। मानसिंह की जमीन हड़पने और उसके गायब होने के मामले में उसके बेटे ने मंत्री गोविंद सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने SIT गठित करने के आदेश दिए हैं। राहत की बात ये है कि कोर्ट के आदेश में कहीं पर भी मंत्री गोविंद सिंह का नाम नहीं है। वहीं इस पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बयान भी सामने आया है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए कहा है कि मानसिंह के परिवार को न्याय जरूर मिलना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने दिए SIT गठित करने का आदेश
मानसिंह पटेल की गुमशुदगी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है मामले की जांच के लिए SIT गठित की जाए। इतना ही नहीं एसआईटी का नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए और एक एसपी रैंक का अधिकारी और एक अतिरिक्त एसपी रैंक का अधिकारी इसमें सदस्य होना चाहिए। ये तीनों अधिकारी एमपी कैडर आईपीएस अधिकारी होने चाहिए लेकिन उनका मूल राज्य से बाहर का होना चाहिए। एसआईटी को चार महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देनी है।






