मनीष कुमार देहारी की रिपोर्ट :-
आज दिनांक 15 11.2024 को बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर माननीय श्री उत्तर कुमार कश्यप अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/ सत्र न्यायाधीश कोंडागांव के निर्देशानुसार सुश्री गायत्री साय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव के आदेसानुसार ग्राम माहका में रिटेनर अधिवक्ता चंद्र प्रकाश कश्यप के द्वारा
निशुल्क अधिवक्ता न्यायालय में प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य स्त्री बच्चे जेल अभिरक्षा में रहने वाले व्यक्ति अन्य में जिनकी 1,50,000 रुपए वार्षिक आमदनी के बीच रहने वाले व्यक्ति आते हैं|
पीड़ित महिलाओं को घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत अपने पति से भरण पोषण ,आवास स्वास्थ्य, सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता है ,नशा मुक्त भारत अभियान योजना के अंतर्गत नशा से शरीर व जीवन को होने वाले नुकसान नशीली पदार्थ रखने से होने वाले अपराध के संबंध में विधिक जानकारियां विस्तार से दिया गया एवम अधिकार मित्र हिना प्रधान के द्वारा नेशनल लोक अदालत में लगे हुए|
प्रकरण को जो राजीनामा योग्य है उसे नेशनल लोक अदालत के दिन निपटारा करने तथा पति-पत्नी विवाद से संबंधित मामले जो की सुलझाने योग्य हैं ऐसे मामलों को नेशनल लोक अदालत में निपटारे करने का सलाह दिया गया |
एवं मामले की गंभीरता न होने पर उसे ग्राम पंचायत द्वारा निपटारा करने एवं पाक्सो एक्ट संबंधित मामले को जल्द से जल्द थाने को सूचित करने व पीड़िता को न्याय दिलाने हेतु विधिक सहायता एवम पीड़ित क्षतिपूर्ति राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त होने की विधिक जानकारी दी गई साथ ही पाम्पलेट वितरण किया गया।



