दुर्ग |पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग राम गोपाल गर्ग के आदेश पर योगेश पटेल पुलिस अधीक्षक बालोद तथा मोनिका ठाकुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला बालोद के निर्देशन में एवं डा0 चित्रा वर्मा नगर पुलिस अधीक्षक राजहरा के मार्गदर्शन में नशे के विरूध्द अभियान चलाकर आबकारी एक्ट एवं नारकोटिक के एक्ट के तहत की गई कार्यवाही –
प्रकरण 1 – दिनांक 15.09.2025 को जरिये मुखबीर सूचना मिला कि बस स्टैण्ड में स्थित यादव होटल के मालिक जीवन यादव के द्वारा अपने होटल में अवैध रूप से लोगों को शराब पिलाने के लिये सुविधा उपलब्ध करा रहा है , सूचना पर जीवन यादव के होटल में रेड कार्यवाही कर अपने होटल में अवैध रूप से शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते पाये जाने पर आरोपी जीवन लाल यादव पिता स्व0 बिसाहु राम यादव उम्र 65 वर्ष सा0 वार्ड क्र0 24 रानी लक्ष्मीबाई वार्ड दल्लीराजहरा के विरूध्द धारा 36(C) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबध्द किया गया है ।
प्रकरण 2 – दिनांक 16.09.2025 को आरोपी बिसेसर सिन्हा पिता भागीरथी सिन्हा उम्र 49 वर्ष साकिन वार्ड क्रमांक 17 राजहरा थाना राजहरा जिला बालोद द्वारा वार्ड क्रमांक 17 राजहरा में पानी टंकी के पास अवैध रूप से अधिक मात्रा में शराब रखकर बिक्री कर रहा था जिसे रेड कार्यवाही कर आरोपी के कब्जे से एक हरा सफेद रंग के प्लास्टिक थैला में रखे 21 नग पौवा देशी शोले प्लेन शराब प्रत्येक शीशी में 180 एमएल भरी हुई रेपर लगा हुआ है कुल जुमला शराब 3.780 बल्कलीटर कीमती 1680 रू. व शराब बिक्री रकम 300 रूपये जुमला 1980 रूपये की संपत्ति जप्त कर आरोपी के विरूध्द अपराध धारा 34(1)ख आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया है ।




