मध्यप्रदेश| पन्ना मध्यप्रदेश कलेक्टर सुरेश कुमार द्वारा गत दिवस ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं सेवाओं के बेहतर क्रियान्वयन एवं जरूरतमंद व्यक्ति तक सुलभ तरीके से सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे। साथ ही मैदानी अधिकारी-कर्मचारियों को भी गंभीरतापूर्वक दायित्वों के निर्वहन के लिए सचेत किया गया था। इसके बावजूद पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरते जाने पर जिला कलेक्टर के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस.के. त्रिपाठी द्वारा 05 एएनएम को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इनमें एक संविदा एएनएम भी शामिल है।
शुक्रवार को डब्ल्यूएचओ टीम द्वारा र्वििभन्न उप स्वास्थ्य केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए जाने और टीकाकरण दिवस के बावजूद सत्र आयोजित नहीं करने के कारण एएनएम को नोटिस जारी किए गए हैं।
सीएमएचओ द्वारा म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत नोटिस जारी कर दो दिवस में खण्ड चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से जवाब प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है। समय-सीमा में जवाब प्रस्तुत न करने अथवा संतोषप्रद जवाब न होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी संबंधित एएनएम की होगी।
इन्हें मिला नोटिस
शाहनगर विकासखण्ड के उप स्वास्थ्य केन्द्र आमा में पदस्थ एएनएम प्रभा केवट एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र सुंगरहा में पदस्थ एएनएम गीता ताम्रकार, अजयगढ़ विकासखण्ड के उप स्वास्थ्य केन्द्र नरदहा में पदस्थ एएनएम अनीता आरख, पवई विकासखण्ड के उप स्वास्थ्य केन्द्र कृष्णगढ़ में पदस्थ एएनएम सुषमा चिकवा एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र खमतरा में पदस्थ संविदा एएनएम विद्या वर्मा को नोटिस जारी किया गया है। संविदा एएनएम को जवाब प्रस्तुत नहीं करने अथवा संतोषप्रद जवाब न होने की स्थिति में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मानव संसाधन मैनुअल 2021 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की चेतावनी दी गई है।




