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शराब दुकानें, बार, होटल-रेस्टॉरेंट और क्लबों में मदिरा की बिक्री एवं परोसने पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध।
बुलन्द टाइम्स न्यूज/अमरजीत सिंह
कोरिया/बैकुंठपुर। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन ने 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को पूरे प्रदेश में शुष्क दिवस घोषित किया है।
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस दिन प्रदेश की सभी देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों सहित बार, होटल- बार, रेस्टॉरेंट, क्लब एवं अन्य मदिरा विक्रय स्थलों को बंद रखा जाएगा।
शुष्क दिवस के दौरान किसी भी दुकान, होटल, रेस्टॉरेंट, क्लब अथवा अन्य प्रतिष्ठान को मदिरा बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। गैरमालिकाना क्लबों, स्टार होटलों तथा अन्य होटलों में भी शराब की बिक्री एवं परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। भांग एवं भांगघोटा की फुटकर दुकानें भी बंद रहेंगी।
शासन ने इस अवधि में व्यक्तिगत एवं गैर-लाइसेंसी परिसरों में मदिरा के भंडारण पर भी सख्ती से रोक लगाने तथा अवैध रूप से संग्रहित मदिरा मिलने पर जब्ती की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
शुष्क दिवस के दौरान अवैध मदिरा के परिवहन और बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिला आबकारी कार्यालयों के साथ संभागीय एवं राज्य स्तरीय उड़नदस्तों को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। संभावित अवैध शराब संग्रहण स्थलों और संदिग्ध वाहनों की जांच के लिए जांच दल गठित किए जाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार अपराध दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
शासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को शुष्क दिवस के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन ने 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को पूरे प्रदेश में शुष्क दिवस घोषित किया है।
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस दिन प्रदेश की सभी देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों सहित बार, होटल-बार, रेस्टॉरेंट, क्लब एवं अन्य मदिरा विक्रय स्थलों को बंद रखा जाएगा।
शुष्क दिवस के दौरान किसी भी दुकान, होटल, रेस्टॉरेंट, क्लब अथवा अन्य प्रतिष्ठान को मदिरा बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी।
गैरमालिकाना क्लबों, स्टार होटलों तथा अन्य होटलों में भी शराब की बिक्री एवं परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। भांग एवं भांगघोटा की फुटकर दुकानें भी बंद रहेंगी।
शासन ने इस अवधि में व्यक्तिगत एवं गैर-लाइसेंसी परिसरों में मदिरा के भंडारण पर भी सख्ती से रोक लगाने तथा अवैध रूप से संग्रहित मदिरा मिलने पर जब्ती की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
शुष्क दिवस के दौरान अवैध मदिरा के परिवहन और बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिला आबकारी कार्यालयों के साथ संभागीय एवं राज्य स्तरीय उड़नदस्तों को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।




