जबलपुर| मध्यप्रदेश सत्र न्यायाधीश आलोक अवस्थी की अदालत ने जबलपुर के बहुचर्चित वेदिका ठाकुर हत्याकांड में तथ्य छिपाने पर डा. अमित खरे को छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
डॉ. खरे को छह माह का कारावास, बहुचर्चित वेदिका ठाकुर हत्याकांड से जुड़ा मामला
अभियोजन की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक अनिल तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि आरोपी डा. खरे स्मार्ट सिटी अस्पताल बेदी नगर का संचालक है। उसने संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में हुए वेदिका ठाकुर हत्याकांड की चिकित्सकीय रिपोर्ट पेश करने में लापरवाही की।
उसने यह जानते हुए कि गोली मारकर हत्या का प्रयास किया गया है, गोली चलाने के आरोपी पूर्व भाजपा नेता प्रियांश विश्वकर्मा को लाभ पहुंचाने की मंशा से तथ्य विलोपित किया। यह अपराध की श्रेणी में आता है। कोर्ट ने तथ्यों के आधार पर सजा सुनाई।



