दुर्ग : थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पटेल चौक, बीएसएनएल ऑफिस के सामने कुछ व्यक्तियों द्वारा जमीन रजिस्ट्री की बढ़ी हुई दरों के विरोध में बिना पूर्व अनुमति के मार्ग अवरुद्ध कर प्रदर्शन किया गया। ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल द्वारा समझाइश दिए जाने पर प्रदर्शनकारियों द्वारा हाथापाई कर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की गई एवं आवागमन बाधित किया गया।
घटना में प्रधान आरक्षक राधेश्याम चंद्राकर, आरक्षक केशव कुमार, आरक्षक तुषार सलामे, आरक्षक अजय साहू एवं आरक्षक हिमांशु जंघेल को चोटें आई थीं।
रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 609/2025 धारा 221, 126(2), 191(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पूर्व में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रकरण में सतत विवेचना एवं पतासाजी की जा रही थी। इसी क्रम में फरार आरोपी प्रदीप सिन्हा, उम्र 36 वर्ष, निवासी सरस्वती नगर, दुर्ग को दिनांक 20.02.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
घटना स्थल :
पटेल चौक, बीएसएनएल ऑफिस के सामने, दुर्ग
आरोपी का नाम :-
- अनिल वासनिक, उम्र 43 वर्ष, निवासी अंबेडकर नगर, दुर्ग (पूर्व गिरफ्तार)
- विक्की चंद्राकर, उम्र 32 वर्ष, निवासी शीतला नगर, दुर्ग (पूर्व गिरफ्तार)
- दिनेश पाण्डेय, उम्र 35 वर्ष, निवासी गयानगर, दुर्ग (पूर्व गिरफ्तार)
- राकेश यादव, उम्र 38 वर्ष, निवासी गयानगर, दुर्ग (पूर्व गिरफ्तार)
- जितेन्द्र बत्रा, उम्र 41 वर्ष, निवासी सिंधी कॉलोनी, स्टेशन रोड, दुर्ग (पूर्व गिरफ्तार)
- मनोज राजपूत, उम्र 50 वर्ष, निवासी सिकोला भाठा, दुर्ग (पूर्व गिरफ्तार)
- शुभम सिंह राजपूत, उम्र 24 वर्ष, निवासी कर्मचारी नगर, दुर्ग (पूर्व गिरफ्तार)
- गीतेश कुमार ठाकुर, उम्र 27 वर्ष, निवासी कर्मचारी नगर, दुर्ग (पूर्व गिरफ्तार)
- यशवंत सिंह राजपूत, उम्र 33 वर्ष, निवासी बोरसी, दुर्ग (पूर्व गिरफ्तार)
- ओम प्रकाश कोटवानी, निवासी दुर्ग (पूर्व गिरफ्तार)
- प्रदीप सिन्हा, उम्र 36 वर्ष, निवासी सरस्वती नगर, दुर्ग
सराहनीय कार्य :
उक्त कार्यवाही में थाना सिटी कोतवाली के प्रधान आरक्षक राधेश्याम चंद्राकर, आरक्षक केशव कुमार, आरक्षक तुषार सलामे, आरक्षक अजय साहू, आरक्षक हिमांशु जंघेल एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।
दुर्ग पुलिस की अपील :
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, धरना अथवा सभा के पूर्व विधिसम्मत अनुमति प्राप्त करें। शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने एवं सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध करने पर सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।



