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59 नग अंग्रेजी एवं देशी शराब तथा ₹8,100 नगद जप्त, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज
बुलंद टाइम्स न्यूज/सुरेश सोनी
नारायणपुर। पुलिस अधीक्षक श्री संदीप पटेल के निर्देशन में जिले में अवैध शराब के निर्माण, परिवहन एवं विक्रय के विरुद्ध लगातार प्रभावी अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अक्षय साबद्रा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अजय कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ऐश्वर्य चंद्राकर एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), बेनूर श्री अविनाश कंवर के मार्गदर्शन में थाना बेनूर पुलिस द्वारा अवैध शराब कारोबार के विरुद्ध त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शराब एवं नगद राशि जप्त की गई।
दिनांक 03 अगस्त 2026 को थाना प्रभारी बेनूर निरीक्षक मुकेश पटेल को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बंगोली निवासी एक व्यक्ति अपने घर के बाहर अवैध रूप से अंग्रेजी एवं देशी शराब का विक्रय कर रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल पुलिस टीम गठित कर विधिवत घेराबंदी करते हुए मौके पर दबिश दी गई।
कार्रवाई के दौरान ग्राम बंगोली निवासी बिरेश नेताम (उम्र 35 वर्ष) को अवैध रूप से अंग्रेजी एवं देशी शराब विक्रय करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 50 नग देशी मदिरा पाव एवं 09 नग अंग्रेजी शराब सहित कुल 59 नग अवैध शराब, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹10,620, तथा शराब विक्रय से प्राप्त ₹8,100 नगद बरामद कर विधिवत जप्त किया गया।
पूछताछ के दौरान आरोपी शराब के संबंध में कोई वैध अनुज्ञप्ति अथवा अधिकृत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। फलस्वरूप आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
नारायणपुर पुलिस द्वारा जिले में अवैध शराब, मादक पदार्थों एवं अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक श्री संदीप पटेल के निर्देशन में ऐसे अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार सख्त एवं निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी।
नारायणपुर पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि अपने आसपास किसी भी प्रकार की अवैध शराब बिक्री, मादक पदार्थों के अवैध कारोबार अथवा अन्य आपराधिक गतिविधियों की सूचना तत्काल निकटतम थाना अथवा पुलिस को दें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।




