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कोलाहल अधिनियम के उल्लंघन पर दो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई, साउंड बॉक्स और एम्प्लीफायर भी जब्त।
बुलंद टाइम्स न्यूज/अमित दुबे
बिलासपुर। गणेश विसर्जन के दौरान निर्धारित मानकों का उल्लंघन कर तेज आवाज में डीजे बजाने वालों के खिलाफ सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने दो डीजे साउंड सिस्टम लगे वाहनों को साउंड बॉक्स एवं एम्प्लीफायर सहित जब्त करते हुए दो आरोपियों के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की है।
पुलिस के अनुसार, पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा जिले में कोलाहल अधिनियम के उल्लंघन के मामलों में प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री पंकज कुमार पटेल एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री गगन कुमार (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा गणेश विसर्जन के दौरान डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों की जांच की गई।
जांच के दौरान पाया गया कि कुछ डीजे वाहनों में निर्धारित मानकों से अधिक तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजाया जा रहा था। इससे आसपास के क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण के साथ आम नागरिकों को परेशानी होने की स्थिति निर्मित हो रही थी। पुलिस ने नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई करते हुए डीजे साउंड सिस्टम लगे दो वाहनों को साउंड बॉक्स एवं एम्प्लीफायर सहित विधिवत जब्त किया।
कोतवाली चौक में शॉर्ट सर्किट से टली संभावित दुर्घटना…
पुलिस के मुताबिक, कोतवाली चौक में एक डीजे वाहन के विद्युत तार के संपर्क में आने से शॉर्ट सर्किट जैसी स्थिति भी निर्मित हुई, जिससे मौके पर संभावित बड़ी दुर्घटना का खतरा उत्पन्न हो गया था। ऐसे में निर्धारित सुरक्षा एवं ध्वनि मानकों का पालन नहीं करना केवल ध्वनि प्रदूषण का विषय नहीं, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा के लिए भी गंभीर जोखिम बन सकता है।
पुलिस ने बताया कि गणेश समितियों के पदाधिकारियों एवं आयोजकों को जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तथा थाना स्तर पर आयोजित बैठकों के माध्यम से पूर्व में ही डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के निर्धारित मानकों तथा अनुमति संबंधी नियमों की जानकारी देकर उनका पालन करने की समझाइश दी गई थी। इसके बावजूद बिना अनुमति बड़े साउंड सिस्टम लगाकर तेज आवाज में डीजे बजाए जाने की शिकायत एवं स्थिति सामने आने पर पुलिस ने कार्रवाई की।
दो डीजे वाहन सहित साउंड सिस्टम जब्त…
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने निम्न वाहनों को साउंड बॉक्स एवं एम्प्लीफायर सहित जब्त किया—
1. वाहन क्रमांक CG-08/AL-0523
2. वाहन क्रमांक CG-13/BK-0925
दो आरोपियों के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई
मामले में पुलिस ने—
1. आशीष तिवारी, पिता अशोक तिवारी, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम रममडा, थाना फुलगांव, चौकी अंजोरा, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)।
2. शिव प्रसाद पटेल, पिता गोवर्धन पटेल, उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम जवलपुर, थाना भूपदेवपुर, जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़)।
के विरुद्ध दिनांक 24 सितंबर 2026 को इस्तगासा क्रमांक 01-02/2026, धारा 15, 16 कोलाहल अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है।
नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आगे भी होगी सख्त कार्रवाई…
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि 24 एवं 25 सितंबर 2026 को गणेश विसर्जन के दौरान भी डीजे का उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में निर्धारित ध्वनि सीमा, अनुमति एवं अन्य आवश्यक नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। निर्धारित मापदंडों के अनुरूप डीजे का उपयोग नहीं करने वाले आयोजकों, वाहन संचालकों अथवा संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने गणेश समितियों एवं आयोजकों से अपील की है कि वे धार्मिक आयोजन की गरिमा बनाए रखते हुए प्रशासन एवं पुलिस द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करें तथा ध्वनि प्रदूषण एवं सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों की अनदेखी न करें।




