नारायणपुर ब्यूरो सुरेश सोनी |
नारायणपुर ; ग्राम पंचायत करलखा, जनपद एवं जिला नारायणपुर द्वारा गांव को नशामुक्त बनाने की दिशा में एक अनूठी पहल की गई है। ग्राम पंचायत में दिनांक 02 अक्टूबर 2026 को गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित विशेष ग्रामसभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम के खुले मैदान, स्कूल परिसर, हाट-बाजार एवं सार्वजनिक चौक-चौराहों पर खुलेआम शराब पीने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।
इसी क्रम में गांव के 25 जागरूक नागरिकों का “ग्राम सुरक्षा एवं नशामुक्ति निगरानी दल” गठित किया गया है, जिसमें 5 वार्ड पंच, 5 महिला स्व-सहायता समूह की सदस्य, 5 युवा, कोटवार, 2 पूर्व सरपंच एवं 7 वरिष्ठ ग्रामीण शामिल हैं।
आज दिनांक 05/10/2026 को पिंकी उसेंडी (अध्यक्ष जनपद पंचायत नारायणपुर) के नेतृत्व में दल के सदस्यों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऐश्वर्य चंद्राकर जिला नारायणपुर को औपचारिक पत्र सौंपा। पत्र में मांग की गई है कि सार्वजनिक स्थल पर शराब पीते पकड़े जाने वाले व्यक्तियों पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम एवं BNS धारा 292 (सार्वजनिक उपद्रव) के तहत कार्यवाही की जाए तथा निगरानी दल को पुलिस का सहयोग प्रदान किया जाए।
ग्रामसभा ने निर्णय लिया है कि सार्वजनिक स्थल पर शराब पीते पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति को पहले दल द्वारा समझाइश दी जाएगी, न मानने पर थाना भरंडा को सुपुर्द किया जाएगा। साथ ही ग्रामसभा द्वारा सामाजिक दायित्व के रूप में रू. 11,000/- तक के अर्थदंड / सार्वजनिक श्रमदान का प्रस्ताव भी पारित किया गया है।
सरपंच रमशिला ने बताया कि “यह निर्णय महिलाओं की सुरक्षा और युवाओं को नशे से बचाने के लिए लिया गया है। गांव को स्वस्थ और सुरक्षित बनाना ही हमारा लक्ष्य है।”
इस अवसर पर पिंकी उसेंडी (जनपद पंचायत अध्यक्ष) रमशिला सलाम (सरपंच ग्राम पंचायत करलखा) उपसरपंच प्रशांत यदु, पंचगण एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।
नारायणपुर: नशे के खिलाफ करलखा की बड़ी पहल
ग्राम पंचायत करलखा ने 02 अक्टूबर विशेष ग्रामसभा में सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने पर रोक हेतु 25 सदस्यीय नशामुक्ति निगरानी दल का गठन किया। आज दल ने Addl. SP नारायणपुर को पत्र सौंप कर शराबियों पर कार्यवाही एवं सहयोग की मांग की। पकड़े जाने पर 11,000 रु. सामाजिक दंड व पुलिस कार्यवाही होगी।




