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समय सीमा में कार्य न करने पर कलेक्टर ने की कार्रवाई
लोक सेवा गारंटी अधिनियम का अनिवार्य रूप से पालन करें : कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह
बुलंद टाइम्स न्यूज/अनीष मिश्रा
रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार आम जनता से जुड़ी शासकीय सेवाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के लिए लोक सेवा गारंटी अधिनियम का प्रभावी रूप से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
सेवा सेतु पोर्टल के अंतर्गत ऑनलाइन प्राप्त एक आवेदन का निर्धारित समय सीमा में निराकरण नहीं किए जाने पर रायपुर नगर पालिक निगम जोन-3 की जोन आयुक्त श्रीमती प्रीति सिंह पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 100 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
जानकारी के अनुसार, एक हितग्राही द्वारा राशन कार्ड बनाने से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इस सेवा के निराकरण के लिए लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 30 दिवस की समय सीमा निर्धारित है। निर्धारित अवधि में आवेदन का निराकरण नहीं होने के कारण कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया।
कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कहा कि सभी विभाग लोक सेवा गारंटी अधिनियम का अनिवार्य रूप से पालन करें। निर्धारित समय सीमा में आम नागरिकों को शासकीय सेवाओं का लाभ नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी और शासन के नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा।
उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया कि प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध तरीके से निराकरण सुनिश्चित करें, ताकि आम नागरिकों को शासकीय योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ बिना किसी अनावश्यक विलंब के मिल सके।




