अमित दुबे की रिपोर्ट
कोटा, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई करने के उद्देश्य से कोटा पुलिस ने लोहे का धारदार चापड़ लहराकर आम लोगों को डराने-धमकाने वाले एक युवक के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक नग लोहे का धारदार चापड़ जब्त किया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) के निर्देशानुसार जिले में अपराध नियंत्रण एवं असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती मधुलिका सिंह तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा नूपुर उपाध्याय के मार्गदर्शन में कोटा पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई।
मुखबिर की सूचना पर गनियारी में पुलिस की दबिश
दिनांक 9 अक्टूबर 2026 को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम गनियारी में एक युवक लोहे का धारदार चापड़ लहराकर आने-जाने वाले लोगों को डरा-धमका रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। उनके निर्देश पर पुलिस टीम गठित कर ग्राम गनियारी में दबिश दी गई।
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने सूरज वर्मा उर्फ घोड़ा, पिता स्वर्गीय मित्र कुमार वर्मा, उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम गनियारी, थाना कोटा, जिला बिलासपुर को पकड़ा। उसके कब्जे से एक नग लोहे का धारदार चापड़ जब्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 875/2026, धारा 25 एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
सोशल मीडिया पर भी हथियार दिखाकर डराने का आरोप
पुलिस के अनुसार, आरोपी द्वारा पूर्व में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर चाकू प्रदर्शित कर आम लोगों को डराने-धमकाने और भय का माहौल बनाने की गतिविधि भी सामने आई थी। पुलिस ने मामले में वैधानिक कार्रवाई की है।
इन पुलिसकर्मियों की रही अहम भूमिका
उक्त कार्रवाई में प्रभारी प्रधान आरक्षक/प्रभारी उप निरीक्षक दिलीप साहू, प्रधान आरक्षक क्रमांक 868 संबंध साय सिदार, आरक्षक क्रमांक 1356 संजय श्याम तथा आरक्षक क्रमांक 192 धर्मेंद्र साहू की विशेष भूमिका रही।
कोटा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग करने, हथियारों का भय दिखाकर आम नागरिकों को डराने-धमकाने तथा अन्य आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।




