रायपुर | उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता हेमंत कुमार साहू निवासी ग्राम पंचायत घुटुरकुंडी जनपद पंचायत पंडरिया जिला कबीरधाम द्वारा अपने अधिवक्ता वैभव पी. शुक्ला व आशीष पाण्डेय के माध्यम से प्रस्तुत याचिका में शासन एवं राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है|
पंचायत निर्वाचन में ओबीसी आरक्षण हेतु सीटों के आरक्षण के निर्धारण में संशोधित नियमों के अनुसार प्रत्येक ब्लॉक में ओबीसी वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में सीट आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है.
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता वैभव पी शुक्ला ने यह तर्क रखा कि ओबीसी की जनसंख्या के संबंध में आंकड़ों के ना होने की स्थिति में राज्य द्वारा आरक्षण आवंटन उचित नहीं है|
न्यायाधिकरण बी डी गुरु ने याचिका स्वीकार कर राज्य को एक सप्ताह में जवाब पेश करने को निर्देशित किया है.



