खैरागढ़ | जिले के खैरागढ़ क्षेत्र में नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में विशेष अपर सत्र न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी टाकेन्द्र उर्फ टिकु वर्मा (उम्र 27 वर्ष) को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर लगे सभी आरोपों को गंभीर मानते हुए उसे दोषी करार दिया।
पुलिस ने आरोपी पर अपराध क्रमांक 421/19 धारा 363, 366, 376(2)(जे)(एन) भारतीय दण्ड संहिता की एवं धारा 3 के उल्लघंन में धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालको का सरक्षण अधिनियम 2012 के तहत केस दर्ज किया। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में गवाह पेश किए। सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना।
कोर्ट ने अपहरण की धारा 363 में 7 वर्ष की सजा और 1000/ रुपए जुर्माना लगाया। धारा 366 में 10 वर्ष की सजा और 1000/ रुपए जुर्माना दिया। एवं लैंगिक अपराधों से बालको का सरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3 के उल्लंघन में 20 वर्ष की सजा के साथ 3,000/ रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास होगा।
यह कार्यवाही केसीजी पुलिस की समर्थ अभियान के तहत हुई। मामले में पुलिस अधीक्षक श्री त्रिलोक बंसल और विशेष लोक अभियोजक देवेन्द्र धु्रव समेत कई अधिकारियों ने अहम भूमिका निभाई।



