सुरेश सोनी की रिपोर्ट :-
नारायणपुर | रायल पेन्टागन ऑक्सन हाऊस कंपनी एवं गोल्ड बांड के नाम पर भुपेन्द्र नेगी निवासी सिंगोड़ीतरई नारायणपुर से 5301499/- (तिरपन लाख एक हजार चार सौ निन्यान्बे रूपये) छल कर राशि हड़पने वाले अन्य दो आरोपी मनीष तेलम एवं महेश कोरसा को पकड़ने में नारायणपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली।
ज्ञात हो कि माह जून 2022 में प्रार्थी भूपेन्द्र नेगी पिता कैलाश नेगी निवासी सिंगोड़ीतराई नारायणपुर के घर आकर स्वयं को रायल पेन्टागन ऑक्सन हाऊस बैंगलोर एवं कोलकाता की कंपनी का उच्च अधिकारी बताते हुए आरोपी किशोर गुहा निवासी जगदलपुर, मनीष तेलाम निवासी बीजापुर, अशोक देहारी कांकेर एवं महेश कोरसा निवासी बीजापुर ने पीड़ित भूपेन्द्र नेगी को छल, प्रवंचना कर बेईमानी पूर्वक प्रलोभन देकर दुगुना राशि दिलाये जाने का झांसा देकर 2022 से फरवरी 2025 कुल 5301499/- (तिरपन लाख एक हजार चार सौ निन्यान्बे रूपये) राशि अंतरित कराया गया।
प्रार्थी भुपेन्द्र नेगी के रिपोर्ट पर थाना नारायणपुर में अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया पुलिस अधीक्षक नारायणपुर प्रभात कुमार (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार नायक के कुशल मार्गदर्शन में प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए उप पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशंात देंवागन के पर्यवेक्षण में सुरेन्द्र चन्द्र यादव निरीक्षक-थाना प्रभारी नारायणपुर के नेतृत्व में सायबर सेल से टीम गठित कर मामले के फरार आरोपी मनीष तेलम एवं महेश कोरसा का लगातार पतासाजी की जा रही थी।
उक्त आरोपियों का पता चलने पर नारायणपुर पुलिस की गठित विशेष टीम द्वारा तकनिकी मदद् से चिन्हाकित जगहों पर दबिश देकर घेराबंदी कर प्रकरण के आरोपी मनीष तेलम और महेश कोरसा को पकड़ा गया। आरोपियों के कब्जे से 1 नग मोबाईल, 5 नग डेबिट कार्ड, पासपेार्ट समेत ड्राईविंग लाईसेंस जप्त किया गया। पूछताछ पर आरोपियों द्वारा अपराध कबुल करने में विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
गिरफ्तार आरोपीः-
- मनीष तेलम पिता स्व. मुन्ना तेलम उम्र 38 वर्ष निवासी शांतिनगर बीजापुर थाना व जिला बीजापुर (छ.ग.)
- महेश कोरसा पिता स्व. सोमलू कोरसा उम्र 35 वर्ष निवासी पूराना बस सटैण्ड न्यायालय के सामने बीजापुर थाना व जिला बीजापुर (छ.ग.)
आपराधिक प्रकरणः –
थाना नारायणपुर –
- अपराध क्रमांक 25/2025 धारा 318(4), 336(3), 338 बीएनएस 66-डी आईटी एक्ट के



