मध्यप्रदेश| मध्यप्रदेश कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य ने जिले में अवैध कॉलोनियों पर अंकुश लगाने तथा वैधानिक कालोनियों में स्थानीय रहवासियों को बुनियादी सुविधाएं तथा निकाय अधिनियमों का पालन किया जा रहा है कि नहीं इत्यादि की अपडेटेड जानकारियां प्राप्ति व स्थलीय सत्यापन व निरीक्षण के लिए चार सदस्यीय जांच दल गठित किया है।
कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य को जिले में जनसुनवाई एवं समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यम से संज्ञान में लाया जा रहा है कि जिले में नगरीय निकाय एवं उसके आसपास तथा जिले के बड़े कस्बों, ग्राम में अवैध कॉलोनियों विकसित हो रही हैं जो आमजन, रहवासियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान नहीं कर रही हैं। जिले में ऐसी अवैध कॉलोनियों की जांच किये जाने हेतु मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 एवं अन्तर्गत बने नगर पालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वधन तथा शर्त) नियम समय-समय पर जारी संशोधन के तहत जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु जांच दल का गठन के आदेश जारी किए गए हैं।
कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य के द्वारा गठित जांच दल का अध्यक्ष डिप्टी कलेक्टर एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, सुश्री निकिता तिवारी को नियुक्त किया गया है। जबकि जांच दल में दो सदस्य वरिष्ठ जिला पंजीयक क्षिप्रा सेन, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख योगेश श्रीवास्तव को तथा जिला शहरी विकास अभिकरम परियोजना अधिकारी, जाबिर खान को समन्वयकर्ता नियुक्त किया गया है।
जांच दल के कार्य –
उक्त जांच दल स्थानीय राजस्व अधिकारियों अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से समन्वय स्थापित कर अवैध कॉलोनियों की जानकारी प्राप्त की जाकर उनका परीक्षण कर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उक्त जांच दल क्षेत्रीय मैदानी अमले के साथ मौका स्थल का भ्रमण कर विकसित हो रही अवैध कॉलोनी के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। प्रस्तुत किये जाने वाले प्रतिवेदन में सम्बंधित व्यक्ति जिसकी भूमि पर अवैध कॉलौनी का विकास किया जा रहा है, उसका नाम, पता सहित विवरण उस भूमि का विवरण जिस पर अवैध कॉलौनी विकसित की जा रही है, उक्त भूमि पर किये जा रहे विकास कार्य का विवरण (फोटोग्राफ सहित) यदि भू-खण्ड का पंजीयन किसी के पक्ष में आवासीय, वाणिज्यक प्रयोजन के लिए किया गया है तो उसका विवरण, प्रश्नाधीन भूमि का व्यपवर्तन होने, करने के उपरांत क्या व्यपवर्तित भूमि के भू-राजस्व का पुर्ननिर्धारण कर लिया गया है। भूमि अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा अनुबंध, करार के द्वारा कॉलोनी विकास का कार्य किया जा रहा है तो उसका पूर्ण विवरण, कॉलोनी का लेआउट प्लान अनुमतियों का विवरण भी अपने अभिमत सहित एवं विधिक प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है, के साथ अपना प्रतिवेदन संलग्न दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
भ्रमण व दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश –
कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य द्वारा गठित जांच दल की अध्यक्षता व डिप्टी कलेक्टर निकिता तिवारी तथा सदस्यों ने आज शनिवार को विदिशा शहर की अनेक कालोनियों का भ्रमण कर जायजा लिया है। विदिशा में अवैध कॉलोनी के विरुद्ध जांच दल के द्वारा विभिन्न कॉलोनी का निरीक्षण किया गया तथा मौके पर उपस्थित कॉलोनाइजर प्रतिनिधि से नियत समयावधि में समस्त अनुमतियां तथा दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया है उनमें बांके बिहारी कॉलोनी, रुद्राक्ष प्राइस, सांवलिया सेठ न्यू अरिहंत विहार कॉलोनी तथा ड्रीम होम्स इन्फ्राटेक शामिल हैं। गौरतलब हो कि ये कॉलोनी जरूरी नहीं की अवैध हों इन सब से बस दस्तावेज मांगे गए हैं।



