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बुलंद टाइम्स न्यूज/अनीश मिश्रा
नई दिल्ली। विश्वकर्मा जयंती और सेवा दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने देश के निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने EPFO के तहत अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने को मंजूरी दी है। यह निर्णय 17 सितंबर 2026, विश्वकर्मा जयंती एवं सेवा दिवस से प्रभावी किया गया है। �
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सरकार के इस फैसले से ₹15,000 से ₹25,000 मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग अनिवार्य EPFO कवरेज के दायरे में आएगा। सरकार के अनुसार, इस बदलाव से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की उम्मीद है। �
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PF के साथ पेंशन और बीमा सुरक्षा का भी लाभ
EPFO के दायरे में आने वाले पात्र कर्मचारियों को लागू नियमों के अनुसार भविष्य निधि (EPF), कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। �
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विश्वकर्मा जयंती पर श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण संदेश
विश्वकर्मा जयंती को देशभर में श्रम, कौशल और निर्माण से जुड़े कर्मयोगियों के सम्मान के अवसर के रूप में देखा जाता है। इसी अवसर पर EPFO की वेतन सीमा में वृद्धि से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने का संदेश सामने आया है।
सरकार के अनुसार इस निर्णय से सरकारी खजाने पर लगभग ₹11,339 करोड़ का अतिरिक्त वार्षिक खर्च आने का अनुमान है, जबकि पांच वर्षों में अनुमानित खर्च करीब ₹56,696 करोड़ होगा। �
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निजी क्षेत्र के लाखों कर्मचारियों के लिए विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर लिया गया यह निर्णय EPF, पेंशन और बीमा सुरक्षा के दायरे को व्यापक करने वाला महत्वपूर्ण बदलाव है।




