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लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत कार्रवाई, 17 आवेदनों का समय-सीमा में नहीं हुआ निराकरण।
बुलंद टाइम्स न्यूज/अनीश मिश्रा
रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा में कार्य नहीं करने पर दंडात्मक कार्रवाई की गई है।
अभनपुर तहसील में जाति प्रमाण पत्र बनाने में देरी के मामले में स्टेनो सुश्री हेमलता दीवान पर 1,700 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार निर्धारित समय-सीमा बीत जाने के बाद भी 17 आवेदनों का निराकरण नहीं किया गया था।
सेवा में लापरवाही और देरी के कारण प्रति आवेदन 100 रुपये के हिसाब से कुल 1,700 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड की राशि को नियमानुसार चालान के माध्यम से शासकीय कोष में जमा कराया गया है।
प्रशासन द्वारा की गई यह कार्रवाई लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आम जनता को निर्धारित समय-सीमा में शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। साथ ही, सरकारी सेवाओं के निराकरण में लापरवाही एवं अनावश्यक देरी पर संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने का संदेश भी दिया गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों से जुड़े शासकीय कार्यों का समय-सीमा में निराकरण करना प्राथमिकता है और इसमें लापरवाही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।




