सुरेश सोनी की रिपोर्ट :-
नारायणपुर | परिवहन मुख्यालय से प्राप्त निर्देश के परिपालन में बसों में किराया से छूट प्राप्त व्यक्ति जैसे कि वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 80 (अस्सी) वर्ष या उससे अधिक हो, दिव्यांगजन (दोनों पैरों से चलने में असमर्थ हो), दृष्टिहीन व्यक्ति, बौद्धिक दिव्यांग व्यक्ति, एच.आई.व्ही. एड्स से पीड़ित व्यक्ति आदि को राज्य शासन द्वारा निर्धारित किराया दर में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की गई है।
उक्त निर्देश के अनुपालन में जिले के समस्त बस संचालकों को वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग, एड्स पीड़ित व्यक्तियों आदि को यात्रियों के किराया दर में प्राप्त छूट एवं समस्त बसों में किराया सूची चस्पा करने एवं यात्री किराये के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित दर अनुसार ही यात्री किराया लेने सभी बस संचालकों को कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के उल्लंघन की स्थिति में बस संचालक व परिचालक के विरूद्ध मोटरयान नियम, अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जावेगा, जिसके लिये वे स्वयं जिम्मेदार होगें।
शासन द्वारा निर्धारित यात्री किराया दर का फ्लैक्स बनाकर शहर के विभिन्न स्थानों नया व पुरान बस स्टेण्ड, जय स्तम्भ चौक, जिला अस्पताल के सामने एवं परिवहन कार्यालय में सहज दृश्य स्थल पर स्थापित किया गया है, साथ ही यात्री बसों में शासन द्वारा निर्धारित किराया दर व यात्री किराया से छूट संबंधी जानकारी, स्टीकर लगाकर यात्रियों एवं जनमानस को जानकारी प्रसारित किया गया है।



