सी एल साहू की रिपोर्ट :-
उत्तर बस्तर कांकेर| कलेक्टर निलेश महादेव क्षीरसागर द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 के तहत् प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्प काटने से मृत्यु होने के दो प्रकरणों में उनके निकटतम आश्रित को चार-चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
तहसील पखांजूर अंतर्गत ग्राम पी.व्ही. 56 बल्लभनगर निवासी 16 वर्षीय कुमारी कृष्णा मजूमदार की सर्प काटने से मृत्यु हो जाने पर उनके निकटतम आश्रित ललित मजुमदार और बनानी मजुमदार को चार लाख रूपये तथा ग्राम पी.व्ही. 31 हरिहरपुर की 04 वर्षीय दीपाली बैरागी की सर्प काटने से मृत्यु हो जाने पर उनके माता-पिता देबु बैरागी और सरस्वती बैरागी को संयुक्त रूप से चार लाख रूपये की सहायता राशि कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की गई है



