अमित दुबे की रिपोर्ट :-
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।थाना कोटा पुलिस ने नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 04, 10 एवं 12 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 18 जनवरी 2026 को पीड़िता के परिजन थाना कोटा उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि ग्राम पिपरतराई निवासी आरोपी देवेंद्र सिंह सिकरवार उर्फ गुड्डू (उम्र 61 वर्ष) ने उनकी नाबालिग पुत्री के साथ अश्लील हरकत करते हुए छेड़छाड़ की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।
यह कार्रवाई “चेतना विरुद्ध नशा व प्रहार अभियान” के तहत की गई, जो जिले में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु संचालित किया जा रहा है। पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह (भा.पु.से.) के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा नुपूर उपाध्याय (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन में मामले की विवेचना की गई।
पुलिस ने दिनांक 05 फरवरी 2026 को आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।इस कार्रवाई में निरीक्षक नरेश चौहान, सहायक उप निरीक्षक नहारू राम साहू, आरक्षक 421 नंद झरोखा सुमन एवं आरक्षक 1356 संजय श्याम की विशेष भूमिका रही।
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और ऐसे मामलों में कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।



